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ब्यावरा. गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स का रिटर्न समय पर नहीं करने वाले 62 फर्स के नंबर रद्द कर देने के बाद विभागीय स्तर पर एक और नया नियम आया है। इसके तहत बेचे हुए माल का रिकॉर्ड दर्शाने वाले जीएसटीआर-वन को फाइल करने में भी बाध्यता कर दी गई है। इसके तहत यदि 10 जनवरी तक जीएसटीआर-वन फाइल नहीं किया गया तो प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। इसमें 100 रुपए प्रतिदिन स्टेट जीएसटी और 100 रुपए प्रतिदिन सेंट्रल जीएसटी लगेगा। दरअसल, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय के हिसाब से समय सीमा तय की गई है। संबंधित फर्म मालिक 10 जनवरी तक रिटर्न जमा कर सकते हैं। हालांकि यह नियम पहले से ही लागू है लेकिन लोगों को समझ नहीं आ पा रहा था। ऐसे में जीएसटी काउंसिल ने दोबारा इसे रिपीट किया है। साथ ही संबंधित फर्म को आगाह किया है कि 10 तारीख तक हर हाल में जीएसटीआर-वन फाइल कर दें।बता दें कि जीएसटी के दायरे में आने वाले जीएसटीआर-वन के तहत वह तमाम जानकारी होती है जिसमें संबंधित फर्म द्वारा बेचे गए माल की जानकारी होती है। इसमें उन्होंने माल किसको बेचा, कितनी मात्रा में बेचा इसका ब्योरा होता है। Hशासन के निर्देशानुसार 10 7 जनवरी जीएसटीआर-वन की निर्धारित की गई है। इसके बाद यदि कोई जमा करेगा तो उसमें नियमानुसार पेनाल्टी लगेगी। इससे बचने के लिए तय समय सीमा में यह फाइल करें। अशोक दुबे, कर सलाहकार,ब्यावरा 
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