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ब्यावरा. जिले में धारा-144 लागू होने के बावजूद सोशल मीडिया पर । आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले । ब्यावरा के वकील पर धारा-188 के । तहत मुकदमा कायम किया गया है।। पुलिस के अनुसार एडवोकेट । जगदीश पुष्पद निवासी कर्मचारी कॉलोनी, ब्यावरा के खिलाफ दंड : संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा-144 के उल्लंघन पर धारा-188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर उक्त । एडवोकेट द्वारा 19 दिसंबर को । भड़काऊ पोस्ट डाली गई और उस । पर विवादित कमेंट्स किए गए। । इसका संज्ञान जिला प्रशासन ने लेते ! हुए तक्काल प्रभाव से कार्रवाई के । लिए देहात थाने को लिखा। पुलिस । ने प्रकरण दर्ज भी कर लिया है। कलेक्टर 18 दिसंबर को ही जिले में । धारा-144 लागू कर चुकी है फिर भी । एडवोकेट ने जागरूक होने के बावजूद ऐसी हरकत की। कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश एसडीएम को दिए और एसडीएम ने तत्काल प्रकरण दर्ज करवाया। उल्लेखनीय है कि एडवोकेट जगदीश पुष्पद पहले भी इसी तरह की भड़काऊ पोस्ट को लेकर फंस चुके हैं। मामला थाने भी पहुंच गया था, लेकिन यह असर कुछ ही दिन रहा। आए दिन वे सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर ऐसी ही विवादित बातें करते रहते हैं। हाल ही में सीएए और एनआरसी को लेकर वे विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे थे, इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका प्रशासन को लगी। इसी आधार पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर निधि निवेदिता ने बताया कि सोशल मीडिया हो या कोई भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म कहीं भी यदि धारा का उल्लंघन किसी ने भी किया तो बख्शा नहीं जाएगा। 
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